अब ड्रोन उड़ाने के लिए लगेगा लाइसेंस
अब ड्रोन उड़ाने के लिए लगेगा लाइसेंस

दिसंबर महीने में बैंक, पैन कार्ड को लेकर हुए बदलावों के बीच ड्रोन पोर्टल की शुरुआत भी हो गई है। नगर विमानन मंत्रालय देश में ड्रोन चलाने को कनूनम रूप से लागू कर दिया गया है और परिचालन करने वालों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड के रामगढ़ में शनिवार को ड्रोन पालिसी की शुरुआत कर कहा कि 1 दिसंबर से नैनो ड्रोन चलाने को कानूनन रूप से लागू कर दिया गया है।अब ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति लेना जरूरी है। नैनो ड्रोन का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है।
नगर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘हमें ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल ‘डिजिटल स्काई’ की आज शुरुआत करते ख़ुशी हो रही है। यह प्लेटफार्म अब चालू हो गया है।’
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